इस आदेश के बाद पांच और उससे अधिक लोगो को एक साथ रहने से मना किया है. राजनीतिक या धार्मिक जुलूसों और प्रदर्शनों पर भी रोक लगा दी गई है.
नोएडा ग्रेटर, नोएडा में लागू हुआ धारा 144
नोएडा: लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 26 अप्रैल तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है. गौतमबुद्ध नगर के पुलिस अधिकारी ने यह आदेश जारी किया है. पुलिस ने अपने आदेश में बता है कि आगामी त्योहारों जैसे नवरात्रि, ईद , अंबेडकर जयंती, रामनवमी के साथ-साथ होने वाले विरोध प्रदर्शन और इस बीच होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले चरण के कारण लगाए गए हैं. पुलिस द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है, असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है. गौतमबुद्ध नगर में शांति बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि किसी भी असामाजिक तत्वों को ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने से पहले ही रोका जाए. शांति का माहौल बन सकता है.
इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक अतिरिक्त डीसीपी (कानून एवं व्यवस्था) हिरदेश कठेरिया ने स्थिति की तात्कालिकता और समय की कमी पर भी बात की. उन्होंने कहा, ”स्थिति की गंभीरता और तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए और समय की कमी के कारण किसी अन्य पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करना संभव नहीं है. इसलिए यह आदेश एकपक्षीय पारित किया जा रहा है.
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